
महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है. राज्य सरकार ने बुधवार को इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी किया. सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक, राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुल सकेंगे. सरकार ने 5 नवंबर यानी गुरुवार से खोलने की इजाजत दी है.ADS हालांकि, 50 फीसदी क्षमता के साथ ही ये अनुमति मिली है. सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ एक बार फिर खुल सकेंगे.
बता दें कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस जारी की थीं. इसके तहत सिनेमा हॉल में एक सीट खाली रखकर ही दर्शक बैठेंगे, यानी पूरे हॉल में सिर्फ पचास फीसदी दर्शक मौजूद होंगे. इसके अलावा मास्क पहनना, आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा.
